पंचायत चुनावों की आहट, आचार संहिता हुई प्रभावी

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचनकृ2025 के मद्देनजर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल के सभी पंचायत क्षेत्रों (नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर) में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।

जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने बताया कि आदेश के अनुसार बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, रोड शो या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह पर रोक रहेगी। चुनाव प्रचार के लिये ध्वनि यंत्रों का प्रयोग, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग और प्रचार वाहनों का संचालन भी बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों, विघालयों और अस्पतालों के पास लाउडस्पीकर बजाने पर रोक रहेगी। प्रचार में पॉलिथीन या अन्य प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

बिना स्वीकृति किसी भी राजकीय संपत्ति या निजी स्थल पर पोस्टरकृबैनर नहीं लगाये जा सकेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की अफवाह, भड़काऊ बयान, जाति या धर्म के नाम पर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास, डरानेकृधमकाने, उपहार या धन का प्रलोभन देने तथा भोजन पार्टी आदि पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साथ ही मतदान दिवस पर मतदाताओं को वाहनों से लानेकृले जाने की अनुमति भी नहीं होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों से 200 मीटर के दायरे में प्रत्याशी या उसके समर्थकों का प्रवेश पूर्व रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *